हिसार, 26 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के दो दोषियों को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इनको तीन दिन पहले दोषी करार दिया था।
अदालत में चले मामले के अनुसुार नारनौद थाना पुलिस ने 24 दिसंबर 2021 को दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार हांसी सीआईए के एएसआई जुबेर सिंह ने बताया था कि वह सिपाही संदीप, ईएचसी मुकेश और एसपीओ संदीप के साथ गश्त पर था। इसी दौरान सूचना मिली की नारनौंद से हांसी रोड पर पेट्रोल पंप के नजदीक दो युवक नशा बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर टीम के साथ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दो युवकों की शक के आधार पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान रामनिवास के पास से एक किलो 466 ग्राम सुल्फा और राम के पास से एक किलो 8 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ था। इस पर नारनौंद थाना पुलिस ने इन पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों को शुक्रवार को सजा सुनाई।