हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते

यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से डाले गए वोटों के पूर्ण संग्रह से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। टिप्पणियों से यह स्पष्ट था कि यह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकरण नहीं है और संवैधानिक प्राधिकरण भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम उन चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण (चुनाव आयोग) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने संदेह दूर कर दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता. याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई थी। एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपने पहले ही किसी विचार प्रक्रिया के बारे में फैसला कर लिया है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते. हम यहां आपका मन बदलने के लिए नहीं हैं।

पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्षों के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं और इसीलिए हमने स्पष्टीकरण मांगा है। व्यास ने पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में अदालत को एक प्रस्तुति दी थी। जिसमें ईवीएम के भंडारण, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में माइक्रोचिप आदि मुद्दे पर चर्चा की गई.

कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज के कुछ पहलुओं के बारे में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी को अदालत के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि ईवीएम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम हैं।