दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस : दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में आरोप तय करने के लिए ट्रायल शुरू न करने की मांग वाली याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है. उधर, कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है. अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी.
कोर्ट आरोपी के वकील के व्यवहार से नाराज है
सुनवाई के दौरान बहस खत्म होते ही आरोपी के वकील कोर्ट से चले गए. इसके बाद वकील ने इस मामले में कोर्ट की नाराजगी जाहिर करते हुए जज से कहा कि, ‘हमें कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकाला गया. हम इस मामले के लिए माफी मांगते हैं.’ जज ने नाराजगी जताते हुए कहा, ”हमने ऐसा व्यवहार पहली बार देखा है. जैसे ही आपकी बहस ख़त्म हुई, आप सभी अदालत से बाहर चले गये। आपका व्यवहार कैसा है कि आप सभी बिना कोर्ट की अनुमति लिए कोर्ट से बाहर जाते रहे और कोर्ट को बिना बताए निकलते रहे।’
आवेदक के वकील ने कोर्ट से क्या कहा?
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि, ‘दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले की अभी भी सीबीआई जांच चल रही है.’ जिसके जवाब में सीबीआई ने उनकी दलील का विरोध किया. आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि, ‘केस की सुनवाई के दौरान आईओ ने कहा था कि तीन महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जांच अभी भी जारी है. कोर्ट के आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारियां की गईं और 164 लोगों के बयान दर्ज किए गए. ऐसे में अभी आरोप तय करने पर सुनवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए.’
सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?
उधर, सीबीआई ने आरोपी के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा, ‘मामले में जितनी भी चार्जशीट दाखिल की गई हैं, हम उन सभी पर बहस करेंगे.’ दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, ‘हमें अभी तक आवेदन की कॉपी नहीं मिली है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी. बता दें कि बुधवार (24 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सिसौदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था.