DGCA New Rule:एक ही पीएनआर पर बच्चों को फ्लाइट में अलग सीट मिलेगी

DGCA New Run: अगर आप भी अक्सर अपने परिवार के साथ फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. एयरलाइन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस को एक नया आदेश दिया है. इस आदेश के तहत अब एयरलाइन को 12 साल तक के बच्चों को सीट उपलब्ध करानी होगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए DGCA ने यह आदेश दिया है.

एयरलाइन को रिकॉर्ड भी बनाए रखना होगा

डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि माता-पिता या अभिभावक के साथ एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले बच्चे को एयरलाइन द्वारा सीट दी जानी चाहिए। डीजीसीए ने एयरलाइन को अपने रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी कहा है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले 12 साल तक के बच्चों को कम से कम एक सीट आवंटित की जाए. एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।

आपको बता दें कि हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दिए जाने की कई घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद डीजीसीए की ओर से यह आदेश दिया गया है. आपको बता दें कि डीजीसीए फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नियम बना रहा है। कई बार एयरलाइंस द्वारा इन नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है.

डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे माता-पिता के साथ यात्रा करते हैं तो बच्चे के साथ एक अभिभावक भी रहेगा। सीट के लिए एयरलाइन द्वारा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जा सकता है। ऑप्ट इन सेवा के तहत एयरलाइंस अन्य सामान के लिए कुछ शुल्क ले सकती है। एयरलाइंस बच्चों को सीट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं। अगर माता-पिता ने फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का विकल्प चुना है तो बच्चे के लिए समकक्ष सीट की व्यवस्था करनी होगी.