नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने लैंड फॉर जॉब मामले में अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
सुनवाई के दौरान अमित कात्याल की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा कि ईडी ने बिना कोर्ट के आदेश के स्वतंत्र जांच के नाम पर निजी डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट लगाई है, जो गैरकानूनी है। इसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि इसमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं है और उसका उद्देश्य आरोपित के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के समक्ष रखना है।
आज सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी, मीसा भारती और हीमा यादव पेश नहीं हुए और आज कोर्ट से पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने 28 फरवरी को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। इस मामले में 09 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपित बनाया है।