नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ट्रेलर में दिखाये गए दृश्य का फिल्म ‘फैन’ में न होना उपभोक्ता कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यशराज फिल्म्स की अपील पर आया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया।
दरअसल, फिल्म की एक दर्शक आफरीन फातिमा जैदी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत से शिकायत में कहा था कि जब वो फिल्म देखने गई तो उसे फिल्म के ट्रेलर का ये गाना नहीं मिला। ऐसा कर यशराज फिल्म्स ने धोखा किया है। यशराज फिल्म्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रेलर में दिखाया गया गाना केवल फिल्म प्रमोशन के लिए था और प्रोडक्शन हाउस इस गाने को फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं था।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने 2021 में यशराज फिल्म्स को आदेश था कि वह फिल्म ‘फैन’ में ‘जबरा फैन’ गाना न रखने के लिए एक दर्शक को 10 हजार रुपये का मुआवजा दे, क्योंकि दर्शक इसी गाने के लिए फिल्म देखने गई थी।