EPFO नियम: EPFO के 27 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं. यदि किसी भी समय चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता हो तो अग्रिम राशि ली जा सकती है। EPFO ने अब इस नियम में बदलाव कर दिया है. EPFO के नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद EPFO में बदलाव किए गए. किसी गंभीर बीमारी के इलाज या मेडिकल जरूरतों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा है. अपने या अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए अग्रिम के रूप में पैसा निकाला जा सकता है। 68J के अनुसार, खाताधारक चिकित्सा उद्देश्यों के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक नकद निकाल सकता है। 6 महीने का न्यूनतम वेतन, डीए या कर्मचारी का हिस्सा और ब्याज जो भी कम हो, लागू किया जा सकता है। फॉर्म 31 के जरिए भी एडवांस रकम ली जा सकती है. लेकिन इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
पीएफ खाते से इलाज के लिए पैसे निकालने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in खोलें । फिर ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनें और संबंधित दावा फॉर्म भरें। अब अपने पीएफ खाते के आखिरी 4 नंबर डालें और वेरिफाई करें। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें। इसके बाद अपने खाते का विवरण भरें और बैंक चेक या पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। आधार ओटीपी सत्यापित होना चाहिए।