नई दिल्ली: केंद्र सरकार कई खतरनाक नस्लों के कुत्तों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी करेगी। केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने 12 मार्च को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है तो पिछली अधिसूचना को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है.
कुत्ते के मालिक को मौखिक सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हर कुत्ते के मालिक को मौखिक रूप से सुनने का मौका देना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ-साथ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिखित प्रस्ताव प्रकाशित करना चाहिए.
23 नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध
कोर्ट ने यह निर्देश देते हुए अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया. याचिका में कहा गया कि संबंधित पक्षों के परामर्श, आपत्ति और सुझाव के बिना कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।