सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज की: 23 तारीख तक जेल में रहना होगा

नई दिल्ली: कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अब जेल से बाहर नहीं आ सकते, इस बीच वह जेल में रहकर ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे. जिससे विवाद बढ़ सकता है.  

15 तारीख को केजरीवाल की हिरासत पूरी होने पर उन्हें दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी. दूसरी ओर, केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अपील पर सुनवाई की. साथ ही मैंने इस मुद्दे पर ईडी से जवाब मांगा है. 

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं आपके सामने चौंकाने वाला सच पेश कर रहा हूं. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया है. तो अब इस मामले की सुनवाई महीने के आखिरी हफ्ते में होगी. 23 अप्रैल को केजरीवाल की हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा. लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 तारीख को जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है. जिसके चलते पहले चरण तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.