ईवीएम तो वोटिंग के लिए है तो ये वीवीपैट क्या है? विपक्ष ने क्यों की है सभी पर्चियों की गिनती की मांग, जानिए विस्तार से

लोकसभा चुनाव 2024, VVPAT क्या है: लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा। वीवीपैट का मुद्दा पहले भी गरमा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर वह जल्द ही सुनवाई करेगा. VVPAT मशीन क्या है? (वीवीपीएटी क्या है)

VVPAT का मतलब वाटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) है। वीपीपैट मशीन ईवीए की बैलेट यूनिट से जुड़ी है। मतदान के तुरंत बाद इस मशीन से कागज की एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची के माध्यम से आप अपना वोट सत्यापित कर सकते हैं। जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह पर्ची पर छपा होता है।

यह पर्ची वीवीपैट मशीन में शीशे की खिड़की के पीछे सात सेकेंड तक दिखाई देती है। इस पर्ची के माध्यम से वोट का सत्यापन किया जा सकेगा। इसके बाद पर्ची वीवीपैट मशीन के नीचे वाले डिब्बे में गिर जाती है। आसान शब्दों में कहें तो वीवीपैट के जरिए आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने ईवीएम में जिस उम्मीदवार को वोट दिया था, उसे ही आपका वोट गया है या नहीं।

क्या मतदाता को वीवीपैट पर्ची मिलती है?

वीवीपैट पर्चियाँ मतदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं और वे उन्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बाद वाले का उपयोग यादृच्छिक रूप से वोटों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, वीवीपैट के भौतिक सत्यापन के पीछे का विचार मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों को यह सुनिश्चित करना है कि मतदान पारदर्शी तरीके से हुआ है।

VVPAT प्रणाली की शुरुआत कब हुई?

वीवीपैट का विचार सबसे पहले साल 2010 में आया था. उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि भारत में ईवीएम आधारित चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है. उस वक्त चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने वीवीपैट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया। 2011 में इसका फील्ड ट्रायल लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, पूर्वी दिल्ली और जैसलमेर में किया गया था। अगले कुछ महीनों में और अधिक राज्यों में परीक्षण किए गए। फरवरी 2013 में चुनाव आयोग की विशेषज्ञ समिति ने वीवीपैट के डिजाइन को अंतिम रूप दिया। उसी वर्ष के अंत में, VVPAT के प्रावधान को जोड़ने के लिए चुनाव नियम 1961 (चुनाव नियम, 1961) में संशोधन किया गया।

इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया था?

2013 में ही नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार VVPAT का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद, इलेक्शन पंचेट ने विभिन्न चुनावों में वीवीपीएटी की शुरुआत की और 2017 तक, सभी स्तरों पर सभी चुनावों में वीवीपीएटी अनिवार्य हो गया।

वर्तमान में कितनी VVPAT पर्चियाँ गिनी जाती हैं?

फरवरी 2018 में, चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना अनिवार्य कर दिया। बाद में वर्ष 2019 में इसे प्रत्येक विधानसभा सीट के पांच मतदान केंद्रों तक बढ़ा दिया गया। किसी विधानसभा सीट के पांच मतदान केंद्रों में से किस मतदान केंद्र पर वीवीपैट की गिनती की जाएगी इसका निर्णय संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर किया जाता है।

यह विवाद काफी समय से चल रहा है 

वीवीपैट लंबे समय से विवाद और कानूनी लड़ाई का विषय रहा है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी वीवीपैट का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल अनिवार्य है और सरकार को वीवीपैट रोल का वित्तपोषण करना होगा। फिर साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट गए और मांग की कि कम से कम 50% रैंडम वीवीपैट की गिनती की जाए. तब चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि अगर ऐसा किया गया तो वोटों की गिनती और नतीजे आने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे.

ईसी कैम 50% वीवीपीएटी गणना के विपरीत

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पहले की दलील के मुताबिक, चुनाव अधिकारियों को किसी मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्ची का ईवीएम से मिलान करने में कम से कम एक घंटा लगता है। क्योंकि, संबंधित मतदान केंद्र के ईवीएम वोट को सारणीबद्ध करने के बाद ही वीवीपैट पर्ची की गिनती की जा सकती है। ऐसे में पांच मतदान केंद्रों की गिनती में 5 घंटे की देरी हो रही है. 

विपक्ष द्वारा की गई सभी पर्चियों की गिनती की मांग क्यों?

विपक्ष लंबे समय से चुनाव में धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाता रहा है. उनका तर्क है कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए पांच से अधिक मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए. विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव परिणामों में देरी करने की तुलना में चुनावी निष्पक्षता अधिक महत्वपूर्ण है। विपक्षी दल वीवीपैट पर्चियों की गिनती 50 से 100 फीसदी तक करने की मांग कर रहे हैं. इससे पहले दिसंबर में, विपक्षी इंडिया एलायंस ने 100% वीवीपैट गिनती की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से भी चर्चा की मांग की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी.