चुनाव आयोग ने जानकारी न देकर किया आरटीआई कानून का उल्लंघन, सीआईसी ने जारी किया नोटिस

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई जानकारी नहीं देने पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, साथ ही यह भी कहा है कि जानकारी देने से इनकार कर कानून का उल्लंघन किया गया है. ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी आरटीआई का 30 दिन बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं दिया गया.

चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया

पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी, देवसहायम ने जवाब मांगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर उठाई गई मांगों पर क्या कार्रवाई की गई। आरटीआई एक्ट के नियमों के मुताबिक सरकारी विभागों को आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है. हालांकि, 30 दिन बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग ने कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. बाद में याचिकाकर्ता ने सूचना आयोग में अपील की.

अपील की सुनवाई सूचना आयोग ने की

अपील पर सूचना आयोग ने सुनवाई की और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया की मांग के जवाब में चुनाव आयोग आया. अब इस याचिका पर जवाब देने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग को 30 दिन के भीतर आरटीआई का जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया. 

चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए

इससे पहले याचिकाकर्ता पूर्व आईएएस अधिकारी समेत कई लोगों ने चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ईवीएम-वीवीपैट की विश्वसनीयता और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, जिसे लेकर आयोग ने कार्रवाई करते हुए बैठक बुलाई थी. आदि की जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी। अब ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी.