इंदौर, 12 अप्रैल (हि.स.)। इंदौर में लोकसभा निर्वाचन के लिये 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो जायेगा। शुक्रवार यहां आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समझाई गई। उन्हें नाम निर्देशन पत्र जमा करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों की जानकारी भी विस्तार से दी गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर राजेन्द्र रघुवंशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य प्रशिक्षक डॉ. आर.के. पाण्डे ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। नामांकन दाखिल करने के लिये निर्धारित प्रपत्र व शपथ पत्र सहित नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को भलीभाँति समझ लें और इसकी जानकारी प्रत्याशियों को भी दें, ताकि नाम निर्देशन पत्र भरने में कोई त्रुटि न हो।
बैठक में जानकारी दी गई कि 18 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 26 अप्रैल को होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी दिवसों में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उक्त कार्यवाही संपादित होगी। नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनावी खर्चे का हिसाब-किताब देने के लिये हर प्रत्याशी को पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता नामांकन दाखिल करने से एक दिन पूर्व खुलवाना अनिवार्य है। प्रत्याशी इसी बैंक खाते से अपने चुनावी खर्चे का लेनदेन कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ बैंक खाते का ब्यौरा आवश्क रूप से देना होगा।
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित पाँच व्यक्ति रह सकेंगे मौजूद
रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित पाँच समर्थक-प्रस्तावक मौजूद रह सकेंगे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि नामांकन दाखिल करते समय आने वाले काफिले व रैली इत्यादि की अनुमति समय से लें।