Bank Money Viddrawal Stop: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सहकारी बैंक से पैसे निकालने समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके कारण इस बैंक से जुड़े ग्राहक अगले 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इसके अलावा बैंक को लोन या अन्य रकम देने से भी मना कर दिया गया है. आरबीआई के इस कदम से सहकारी बैंकों के हजारों जमाकर्ता परेशान हैं क्योंकि वे बैंक से अपनी जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं.
केंद्रीय बैंक ने यह प्रतिबंध शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने किसी बैंक पर इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक और यस बैंक में भी निकासी पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।
यदि कोई बैंक विफल हो जाए तो ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
जब कोई बैंक विफल हो जाता है या उस पर क़ब्ज़ा हो जाता है तो ग्राहकों के पास क्या अधिकार होते हैं? शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए? हमें बताइए। बहरहाल, उससे पहले आइए जानते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई भी लोन या एडवांस नहीं देगा या रिन्यू नहीं करेगा। साथ ही कोई निवेश भी नहीं करेगा.
ग्राहकों के पास क्या अधिकार हैं?
यदि कोई बैंक विफल हो जाता है, तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम के अनुसार, बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के पास 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर होता है, जो उस विशेष बैंक में उनके खातों में मूलधन और ब्याज को कवर करता है। राशि शामिल है. बीमा कवर राशि किसी भी खाते में जमा की गई सभी जमाओं पर लागू होती है।
आपको पैसे कब वापस मिलेंगे?
जमा बीमा के तहत ग्राहकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की राशि जारी की जाती है। आरबीआई ने कहा कि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।