दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: मनीष सिसौदिया को राहत नहीं, सीबीआई मामले में 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई हिरासत

दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई केस की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है. साथ ही कोर्ट चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों पर एक ही दिन दलीलें सुनेगी.

अंतरिम जमानत के लिए आवेदन

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। लोकसभा चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अंतरिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट आप नेता की याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया पर जुर्माना लगाया था

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले भी कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। 

मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं

मनीष सिसौदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि सिसौदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था. जिसके चलते आप नेताओं को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम मिली। इससे पहले 2 अप्रैल को भी मनीष सिसौदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी. इस बीच उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच खत्म हो चुकी है.