अनूपपुर, 11 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा चुनावों के मतदान दल का प्रशिक्षण के दौरान शराब के नशे में पहुंच शासकीय प्राथमिक विद्यालय बैगान टोला थमरदर के सहायक शिक्षक मुरलीलाल मरावी और शासकीय प्राथमिक विद्यालय पौनी के प्राथमिक शिक्षक अलकेश शर्मा को तत्काल से निलंबित कर दिया गया है। वहीं भ्रमण के दौरान मतदान केंद्र गोगा में अव्यवस्था मिलने पर व अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक शिक्षक मुन्नी बाई मौर्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
जानकारी अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रख मतदान दल को आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में आयोजित प्रशिक्षण में शासकीय प्राथमिक विद्यालय बैगान टोला थमरदर के सहायक शिक्षक मुरलीलाल मरावी की ड्यूटी पी-1 एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय पौनी के प्राथमिक शिक्षक अलकेश शर्मा की ड्यूटी पी-3 में लगाई गई थी। प्रशिक्षण में दोनों शराब के नशे में उपस्थित हुए थे। दोनों कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जानबूझकर लापरवाही बरतने, आचार संहिता का उल्लंघन एवं पदीय दयित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आने पर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने गुरुवार को निलंबित कर दिया है। संबंधित निलंबित कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है।
भ्रमण के दौरान मतदान केंद्र गोगा में अव्यवस्था पर सहायक शिक्षक को शोकाज नोटिस
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नोडल अधिकारी (एएमएफ) तन्मय वशिष्ठ शर्मा द्वारा 8 अप्रैल को जिले के विकासखंड पुष्पराजगढ़ के मतदान केंद्रों के बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी भ्रमण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोगा में अव्यवस्था के साथ कई शिकायते मिलने पर एवं जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त ने सहायक शिक्षक मुन्नीबाई मौर्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया हैं कि सहायक शिक्षक मुन्नी बाई मौर्य के अनुपस्थित पाए जाने पर विद्यालय में उपस्थित जनों द्वारा बच्चों को गुणवत्ता विहीन मध्यान भोजन प्रदान करने की शिकायत मिलने, विधानसभा निर्वाचन में मतदान दल को निर्वाचन में सहयोग प्रदान नहीं करने, विद्यालयीन समय पर उपस्थित नहीं होने, समय पूर्व विद्यालय से चले जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त ने सहायक शिक्षक मुन्नीबाई मौर्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। कारण बताओ सूचना पत्र का समयअवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।