मुरैना, 11 अप्रैल(हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन के तहत मध्यप्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। जिनमें से तीसरे चरण के नाम निर्देशन पत्र शुक्रवार, 12 अप्रैल से भरे जाऐंगे। तीसरे चरण में मुरैना लोकसभा का भी चुनाव होना है। इसलिए शुक्रवार से यहां पर भी नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे।
तीसरे चरण के लिए निर्वाचन अधिसूचना शुक्रवार, 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशियों द्वारा इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 19 अप्रैल है। इसके अगले दिन शनिवार, 20 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी सोमवार, 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के लिए मंगलवार, 7 मई को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना मंगलवार, 4 जून को होगी।
लोकसभा निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये निक्षेप जमा राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी, निक्षेप राशि की केवल आधी राशि ही जमा करना आवश्यक है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निक्षेप राशि या तो आरओ के पास नकद या भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में (चालान के माध्यम से) जमा कर सकता है। यदि राशि आरओ के पास नकद में जमा नहीं की जाती है, जमा के प्रमाण में एक रसीद अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए पहले नामांकन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित, प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग, प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।
उधर जिलाधीश कार्यालय मुरैना में नाम-निर्देशन पत्र जमा कररने का सिलसिला 12 अप्रैल से प्रारंभ हो जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 07 में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में आने-जाने वाले कर्मचारियों के भी पास बनाये जायें, बिना पास के कलेक्ट्रेट में प्रवेश वर्जित रहेगा।