किसी भी अचानक आई समस्या को दूर करने में बीमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से आज के समय में बीमा बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि, कई बार बीमा कंपनी जरूरत के वक्त क्लेम खारिज कर देती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर बीमा कंपनी दावा खारिज कर दे तो क्या करना चाहिए?
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बीमा नियामक IRDAI ने क्लेम रिजेक्शन को लेकर नियम बनाए हैं. आइए जानते हैं कि दावा खारिज होने पर हमें क्या करना चाहिए।
बीमा दावा क्यों खारिज कर दिया जाता है?
बीमा दावे कई कारणों से खारिज कर दिए जाते हैं। अगर पॉलिसीधारक सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम खारिज कर देती है। इसके अलावा पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन करने पर क्लेम खारिज भी किया जा सकता है.
बीमा दावा खारिज होने पर क्या करें
यदि बीमा दावा खारिज हो जाता है तो आपको सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए।
IRDAI से कैसे करें शिकायत
अगर बीमा कंपनी आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो आप IRDAI से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप IRDAI को ईमेल (Complaints@irdai.gov.in) या टोल-फ्री नंबर (155255 या 1800 4254 732) पर शिकायत कर सकते हैं।