भारत में किसी को भी कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत के मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं? भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे कुछ प्रावधान हैं। जिसके तहत 16 साल के लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए पूरे मानदंड क्या हैं।
16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है
आमतौर पर भारत में अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। तभी कोई इसके लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाया जाता है, जिसके जरिए कोई बिना गियर वाली गाड़ियां जैसे स्कूटर चला सकता है। लर्नर लाइसेंस को जारी होने के 6 महीने के भीतर अपडेट करना होगा
लेकिन आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कानून के तहत 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें शामिल हैं। अगर हम इसकी तुलना करें तो यह कुछ हद तक लर्नर लाइसेंस के समान है। इस लाइसेंस को लेने के बाद आप केवल एक विशेष प्रकार का वाहन ही चला सकते हैं
आप 50 सीसी से कम की बाइक चला सकते हैं
अगर 16 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाया जाता है, लेकिन यह ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वह व्यक्ति केवल 50 सीसी या उससे कम की बाइक ही चला सकता है। इस लाइसेंस के साथ वह कोई अन्य वाहन नहीं चला सकता। इसके लिए उसे 18 साल का होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट कराना होगा। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी ही है।