सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा लोकसभा चुनाव बाद कराने की मांग खारिज

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा जून के बाद आयोजित किए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ये कहता हो कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं। याचिकाकर्ता सीए के इंटर और फाइनल के परीक्षार्थी थे। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा का शेड्यूल और लोकसभा चुनाव की तिथि एक-दूसरे से टकरा रही हैं। याचिका में मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव की तिथि के साथ परीक्षा की तिथि टकराने से परीक्षार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

याचिका में कहा गया कि लोकसभा चुनावों की वजह से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सीए के इंटर और फाइनल की परीक्षा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यानी जून तक टालने का आदेश दिया जाए।

दरअसल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने लोकसभा चुनाव की वजह से हाल ही में सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा तिथियों में फेरबदल किया है। इसके बावजूद सीए इंटर और फाइनल के परीक्षार्थी इन तिथियों में बदलाव चाहते हैं, जिसके बाद इन परीक्षार्थियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा जून यानी लोकसभा चुनाव के बाद करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।