गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में संजय सिंह पर लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: जानिए क्या है मामला?

गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस: दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर चल रहे आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में लंबित मामले को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की.

पीएम मोदी डिग्री विवाद

गुजरात हाई कोर्ट ने संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह और केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर विवादित बयान दिया. जिसके चलते यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इसके बाद निचली अदालत की ओर से संजय सिंह को समन भेजा जा रहा है.

बयान में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है: वकील

संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुईं वकील रेबेका जॉन ने कहा, ‘संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के बारे में जो कहा, उसमें कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। वीडियो से साफ है कि यह बयान यूनिवर्सिटी की मानहानि का मामला नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बनाई है.’ इस पर कोर्ट ने कहा, ‘ये दलीलें तब दी जा सकती हैं जब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हो.’ यह कहते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.