दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम की बेटी की जमानत खारिज, बच्चे की जांच के लिए दिया गया प्रभार

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. इस मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था. 2 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वह 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे.

वह अपने बेटे की परीक्षा के प्रभारी थे 

के.कविता ने अपने बेटे की परीक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद अंतरिम जमानत पाने के लिए अदालत में आवेदन किया। बीआरएस नेता की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे की परीक्षा अप्रैल महीने में शुरू होने वाली है. 16 साल के बेटे को परीक्षा के दौरान मां के सहारे की जरूरत है. वकील ने आगे कहा कि न तो भाई और न ही पिता मां की कमी को पूरा कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए.

ईडी ने विरोध जताया 

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कविता इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. उसने अपने खिलाफ सबूत भी नष्ट कर दिए हैं, जिसमें उसके मोबाइल फोन से बरामद सबूत भी शामिल हैं। ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी मामले में सफलता हासिल करने की कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच में बाधा आएगी। कविता के बेटे ने 12 में से 7 परीक्षाएं पूरी की हैं। वह अकेले नहीं हैं, उनके पिता और बड़े भाई भी उनके साथ हैं.