मुंबई: सत्रह साल की लड़की से यौन शोषण के मामले में ठाणे की एक अदालत ने आरोपी को सात साल जेल की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भागवत ने आरोपी अमित महेंद्र राजभर (31) को POCSO अधिनियम के तहत दोषी पाया। आरोपी को सात साल और दो हजार रुपये की सजा सुनाई गई। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया.
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी भाईंदर में एक ही इलाके में रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे।
आरोपी ने जून 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच विभिन्न स्थानों पर लड़की का यौन शोषण किया और किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। अक्टूबर 2018 में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पीड़िता और चार पुलिस अधिकारियों सहित नौ सरकारी गवाहों ने बयान दर्ज कराए।