जजों-नौकरशाहों के राजनीतिक में जाने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जजों और नौकरशाहों के राजनीति में जाने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड दिए जाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह जनहित का समय चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले अचानक जागरूक हो गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दी।

आंध्रप्रदेश कांग्रेस के नेता जीवी हर्ष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जजों और नौकरशाहों के राजनीति में प्रवेश से पहले कूलिंग ऑफ की अवधि तय किए जाने की मांग की थी। याचिका में उन विधायकों को केवल एक पेंशन ही दिए जाने की मांग की थी जो पहले पहले सिविल सर्वेंट रह चुके हों।