बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड: सातों आरोपियों को उम्रकैद, सीबीआई कोर्ट का फैसला

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राजू पाल हत्याकांड: बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शार्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि शामिल हैं. इसके अलावा कोर्ट ने जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पहले ही मौत हो चुकी है. 

फिल्म के अंदाज में नरसंहार को अंजाम दिया गया

बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने साथियों के साथ दो वाहनों के काफिले में धूमनगंज के पास घर लौट रहे थे। वह एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से घर लौट रहे थे, तभी सुलेमानसराय में उनकी कार को घेरकर फायरिंग की गई। कार राजू पाल खुद चला रहा था. राजू पाल की हत्या पूरे फिल्मी अंदाज में की गयी थी. गोलियों की आवाज से आसपास के लोग आज भी सिहर उठते हैं.

राजू पाल के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी

चुनावी रंजिश के चलते हुई थी बसपा विधायक की हत्या. राजू पाल ने 2004 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर जीता था. इस चुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ की हार हुई थी. बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने विधायक की हत्या की साजिश रची. हमलावर स्कॉर्पियो में आए थे. हमलावरों ने राजू पाल के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की. राजूपाल को 19 गोलियां लगीं। उमेश पाल इस हत्याकांड का गवाह था. इस गवाह की अतीक के शूटरों ने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.