अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है. हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करीब सात मिनट तक अपना पक्ष रखा.
केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी बनाते समय कोई घोटाला नहीं किया और न ही कोई घोटाला हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मकसद आदमी पार्टी को खत्म करना है.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो मुझे कितने भी दिनों तक हिरासत में रख सकते हैं. हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है. जांच एजेंसी पैसे वसूलने के लिए जबरन वसूली रैकेट भी चला रही है.
आपको बता दें कि गुरुवार को ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने केजरीवाल पर नया आरोप लगाया कि वह इस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. चूंकि केजरीवाल ने अभी तक अपने खाते का पासवर्ड साझा नहीं किया है, इसलिए ईडी के पास डिजिटल डेटा नहीं है। इसके साथ ही ईडी के वकील ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल ने अभी तक आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज ईडी को नहीं दिए हैं.
इसके साथ ही एसवी राजू ने कहा कि ईडी अभी भी कुछ लोगों को केजरीवाल का सामना कराना चाहती है. इसके अलावा आप ने गोवा विधानसभा चुनाव में शराब नीति घोटाले में भी पैसे का इस्तेमाल किया है. इस संबंध में ईडी गोवा से आम आदमी पार्टी के चार उम्मीदवारों के बयान दर्ज कर रही है. इसलिए केजरीवाल की रिमांड आगे बढ़ाई जानी चाहिए. ईडी की मांग पर कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है.