प्राइवेट स्कूल बंद: हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूल अब बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। निजी स्कूलों को केवल उसी कक्षा तक प्रवेश की अनुमति होगी जिसके लिए वे मान्यता प्राप्त हैं। सभी अवैध रूप से संचालित स्कूलों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी ताकि अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन इनमें न कराएं।
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि जिन स्कूलों के पास शिक्षा विभाग की मंजूरी नहीं है, वे एक अप्रैल से छात्रों का नामांकन न करें। यदि ऐसा कोई मामला पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची सार्वजनिक करने के साथ ही इन स्कूलों में प्रवेश संबंधी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन करेंगे और फिर उन्हें बंद करने की सूचना देंगे।
एक मान्यता के आधार पर दूसरे गांवों में शाखाएं चलाने वाले निजी स्कूलों पर भी शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल अलग-अलग गांवों में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपना नाम बेच रहे हैं। नियम के मुताबिक जिस स्कूल को मान्यता मिल गई है, वह गांव या शहर के उसी स्थान पर स्कूल चला सकता है। दूसरे गांव में शाखा खोलने पर शिक्षा विभाग से नए सिरे से मंजूरी लेनी पड़ती है।
छापेमारी के लिए क्लस्टर आधार पर टीमें गठित की गईं
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में छापेमारी के लिए क्लस्टर आधार पर टीमें गठित की गई हैं। टीम के सदस्य अपने क्लस्टर के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और अवैध रूप से संचालित स्कूलों को बंद कराएंगे। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनके पास मान्यता तो छोटी कक्षाओं की है, लेकिन दाखिले बड़ी कक्षाओं के लिए ले रहे हैं। इन स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अब तक 282 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चिह्नित किये गये हैं, जिन्हें बंद कराया जायेगा.
अस्थायी मान्यता वाले 327 निजी स्कूलों को भी शर्तें पूरी करनी होंगी
अस्थायी मान्यता वाले 327 स्कूलों को भी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी, जब वे शर्तें पूरी करेंगे। यदि शर्तों को पूरा किए बिना कोई स्कूल संचालित किया जाता है तो हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अनुसार यह अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।