31 मार्च की डेडलाइन से पहले करें निवेश, टैक्स सेविंग में मिलेगी मदद

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टैक्स सेविंग: वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. टैक्स बचत के लिहाज से यह समय काफी अहम माना जा रहा है. अगर आप 31 मार्च तक खास बचत उत्पादों में निवेश करते हैं तो आप टैक्स में काफी बचत कर सकते हैं.

टर्म लाइफ इंश्योरेंस
आप आयकर की धारा 80सी के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर राहत पा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में यह अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है। जिसमें आप कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज पा सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमाकर्ता
आप स्वास्थ्य बीमा की मदद से काफी टैक्स बचा सकते हैं। आयकर धारा 80डी के तहत, आप अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 50,0000 रुपये बचा सकते हैं।

यूलिप
यूलिप यानी यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी टैक्स बचत का एक आदर्श तरीका है। यह निवेश और बीमा का मिश्रण है. इक्विटी, डेट और बैलेंस फंड सभी को इससे फायदा होता है। इसमें निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत लाभ मिल सकता है और आप 1.5 लाख तक की टैक्स बचत का दावा भी कर सकते हैं। यहां बता दें कि यूलिप की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है।

गारंटीड रिटर्न प्लान
गारंटीड रिटर्न प्लान भी एक बेहतरीन टैक्स बचत विकल्प है। इसमें निवेशकों को 8.2 फीसदी तक ब्याज मिलता है. गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में आयकर की धारा 80C और 10 (10D) जैसी धाराओं का लाभ मिलता है।