रांची, 23 मार्च (हि. स.)। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था और लोक परिशांति बनाये रखने के लिए शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। होली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है। राजधानी में लगभग तीन हजार जवानों की तैनाती की गयी है। साथ ही दंडाधिकारी की भी तैनाती की गयी है। उन्होंने कहा कि होली पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह भी आवश्यक है, कि जो व्यक्ति होली खेलना नहीं चाहे उसके साथ होली नहीं खेली जाए। खासकर महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। होली पर्व के अवसर पर हुड़दंगियों, आपसी झगड़ों और नशापान कर गाड़ी, बाइक चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस बल इस दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो और यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो उस पर सम्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।
सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल और अपने-अपने क्षेत्रों में सर्तक रहकर विधि-व्यवस्था बनाये रखें। उन्होंने कहा कि निरोधात्मक कार्रवाई अक्सर झूठे अफवाहों के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। इसलिए अफवाहों का अविलम्ब निराकरण करते हुए तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जो अनावश्यक अफवाह फैला कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें, वैसे साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई संबंधित थाना के थाना प्रभारी करना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी आवश्यक है कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक इसका समुचित पर्यवेक्षण करें। सभी थाना प्रभारी असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए आसूचना का संग्रहण करेंगे एवं लोक परिशांति भंग करने वालों के विरुद्ध 107 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी गश्ती के माध्यम से होलिका दहन कार्यक्रम के अवत्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की दुर्घटना, विवाद न होने पायें। इस पर्व की अवधि में यदा-कदा चन्दा वसूलने, असामाजिक तत्वों के अभद्र व्यवहार, लोगों पर जबरदस्ती किचड़, धूल, रंग अबीर आदि लगाये जाने और अश्लील होली गायन आदि को लेकर भी अप्रिय घटनायें होने की समस्या रहती है। इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने सहायक आयुक्त उत्पाद को सभी शराब दुकानों को एक दिन (होली मुख्य दिन) बन्द रखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उनको यह भी निदेश है कि उक्त अवधि में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ गहन छापेमारी कर इसकी बिक्री पर रोक लगाने की सभी प्रभावी कार्रवाई अपने स्तर से करें। इसके अलावा उपायुक्त ने सिविल सर्जन को आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये एक एम्बुलेंस, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी और सभी आवश्यक दवा एवं उपकरण के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में उपरोक्त अवधि में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करने को कहा है।