नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
हालांकि, कोर्ट ने उन्हें तत्काल कोई राहत न देते हुए सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी है. अब देखना यह है कि वह कल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं. ईडी ने उन्हें नौवां समन भेजा और 21 मार्च को पेश होने को कहा.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने केजरीवाल से पूछा कि 9 बार समन जारी होने के बावजूद वह अब तक पेश क्यों नहीं हुए. दिखाने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जताई और कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं लेकिन शर्त यह है कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और इस आशय का आश्वासन दिया जाए.
केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. ईडी ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और इस संबंध में जवाब दाखिल किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को होगी. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक नहीं लगाई और केजरीवाल के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया.
हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता को स्पष्ट कर चुका है।