NPS Account: एनपीएस खाता खोलकर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं, जानिए इसे खोलने की प्रक्रिया

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एनपीएस के तहत कर लाभ: इस वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख करीब 10 दिन दूर है। आप केवल 31 मार्च तक किए गए निवेश पर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स-सेविंग के लिए निवेश नहीं किया है तो आप 31 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं। मनीकंट्रोल आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के बारे में बता रहा है। इसमें निवेश करके आप टैक्स-बचत के साथ-साथ अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को भी मैनेज कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एनपीएस व्यक्ति के निवेश पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपने धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया है, तब भी आप एनपीएस में निवेश करके अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह कटौती धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत उपलब्ध है।

निवेश से पहले जान लें ये बातें

एनपीएस के बारे में कुछ अहम बातें जानना आपके लिए जरूरी है। पहला, अन्य टैक्स-बचत निवेशों की तरह इसमें भी लॉक-इन अवधि होती है। एनपीएस में जमा पैसे का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी. हालाँकि, खाता खोलने के तीन साल बाद कुछ पैसे निकालने की अनुमति है। 60 साल के होने के बाद आप एनपीएस में जमा 60 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाल सकेंगे. इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. बाकी 40 फीसदी पैसे का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने में करना होगा. इससे आपको हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय मिलती रहेगी.

आप एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। एनपीएस में 18 से 70 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपको एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के तीन पोर्टलों में से एक का चयन करना होगा। आप डिजिलॉकर के जरिए भी ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं।

मनीकंट्रोल आपको ऑनलाइन खाता खोलने के प्रत्येक चरण के बारे में बताता है:

आप प्रोटीन (पूर्व में एनएसडीएल) सीआरए पोर्टल के माध्यम से टियर-1 (सेवानिवृत्ति) खाता खोल सकते हैं। आप चाहें तो टियर-2 या निवेश खाता भी खोल सकते हैं. लेकिन, यह अनिवार्य नहीं है.

1. सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

प्रोटीन पोर्टल पर जाने के बाद आपको ईएनपीएस खाता खोलने के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा। (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html > राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली > पंजीकरण)।

अब आपको इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टैब के तहत ‘रजिस्टर नाउ’ पर क्लिक करना होगा। आप प्राइमरी टियर 1 खाता खोल सकते हैं. यह अनिवार्य है। आप निवेश टियर 2 खाता भी खोल सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है. आपको अपना पैन, आधार नंबर और रद्द किए गए चेक की एक प्रति तैयार रखनी होगी। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग सुविधा वाला बैंक खाता, स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ तैयार रखना होगा।

2. पावती संख्या उत्पन्न करें

पैन के साथ-साथ आपको अपनी अन्य निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन्मतिथि भी दर्ज करनी होगी। आपको वही मोबाइल नंबर देना होगा जो आधार से लिंक होगा. इस नंबर पर ओटीपी आएगा. इसकी मदद से आपको अपनी निजी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आपको अपने हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। पावती संख्या उत्पन्न करने से पहले, कृपया सभी विवरणों को दोबारा जांच लें। पावती संख्या आपके पास एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आ जाएगी। इसके बाद वेबसाइट आपको बताएगी कि बाकी सभी चरण कैसे पूरे करने हैं।

3. अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनें

आपके सेवानिवृत्ति निवेश का प्रबंधन करने के लिए कुल 11 पेंशन फंड प्रबंधक हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा. आप अपनी पसंद के अनुसार एनपीएस फंड में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस फंड में स्कीम ई (इक्विटी), स्कीम जी (सरकारी प्रतिभूतियां), स्कीम सी (कॉर्पोरेट ऋण) और स्कीम ए (वैकल्पिक संपत्ति) शामिल हैं। आपके पास विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए कुल तीन फंड मैनेजरों का चयन करने की सुविधा है। इक्विटी में अधिकतम 75 प्रतिशत निवेश की अनुमति है।

4. नामांकन सही ढंग से करें

आपको एक नॉमिनी नियुक्त करना होगा. यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, तो आप पैसे में उनके हिस्से का अनुपात तय कर सकते हैं। आपके निधन की स्थिति में उन्हें उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले, आपको पैन की स्कैन की हुई कॉपी, रद्द किए गए चेक की कॉपी और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

5. अपना पहला योगदान करें और ePRAN जेनरेट करें

शुरुआत में आपको टियर 1 खाते में कम से कम 500 रुपये का योगदान करना होगा। अगर आप अपना ePRAN कार्ड और वेलकम किट डिजिटल मोड के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 18 रुपये का चार्ज देना होगा। फिजिकल मोड के जरिए इसे ऑर्डर करने पर आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।