मुंबई: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय कर दी है। तदनुसार, प्लेग्रुप या नर्सरी के लिए 31 दिसंबर 2024 तक न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष और 5 महीने और पिछली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष और 5 महीने निर्धारित की गई है।
नए शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने पर अभिभावकों के बीच इस बात को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी रहती थी कि प्री-प्राइमरी प्लेग्रुप/नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में अपने बच्चे का एडमिशन किस वर्ष कराएं। लेकिन अब उस चिंता को शिक्षा निदेशालय ने दूर कर दिया है.
सरकार ने पहले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आयु सीमा की घोषणा की थी। अब सरकार और शिक्षा विभाग ने सामान्य कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया के लिए बच्चे की आयु सीमा की भी घोषणा कर दी है।