CAA और ओवेसी समाचार : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सीएए कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. यह धारा 14, 25 और 21 का उल्लंघन है इसलिए सुनवाई होने तक अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए।
मुसलमानों के खिलाफ साजिश
असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया. गौरतलब है कि CAA पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करने की तैयारी कर चुका है. ओवैसी ने मांग की कि सरकार को सीएए की धारा 6बी के तहत किसी को भी नागरिकता नहीं देनी चाहिए.
2019 में बना था कानून
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 में संसद से पारित हुआ था. हालांकि, इसके पास होते ही देशभर में विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। हालाँकि, अब इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में एक अधिसूचना की घोषणा की।