SBI पर सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज, पूछा- चुनावी बांड की संख्या क्यों नहीं घोषित की? 3 दिन का समय दिया गया

चुनावी बांड: चुनावी बांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि उसने चुनावी बांड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया, जिससे दानकर्ता और राजनीतिक दलों के बीच संबंध का पता चला। सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने इस मामले में एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए चुनावी बांड पर सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की थी.

 

 

कोर्ट ने ये आदेश दिया

गौरतलब है कि चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को चुनाव आयोग को बांड के विवरण का खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को आदेश दिया था कि ईसीआई द्वारा अदालत के समक्ष दायर बयानों की प्रतियां चुनाव आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की योजना पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को केंद्र की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने चुनाव बांड योजना के एकमात्र वित्तीय संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से 6 मार्च तक चुनावी बांड की खरीद के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया।