चुनावी बॉन्ड मामला: SBI को नोटिस! CJI ने पूछा- डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (मार्च 15, 2024) को चुनावी बांड मामले पर सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 2019 से पहले राजनीतिक दलों से मिले चंदे का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया है. उन्होंने इसकी कोई प्रति अपने पास नहीं रखी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा. उससे पहले इसे स्कैन किया जाएगा और इसकी डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास रखी जाएगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तथ्य पर सवाल उठाया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए डेटा में बांड संख्या का उल्लेख नहीं किया है।

एसबीआई को फटकार