हाईकोर्ट ने बिग बाजार सीईओ के आपराधिक कार्रवाई को किया रद्द

प्रयागराज, 12 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिग बाजार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गोरखपुर जिला न्यायालय में लम्बित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याची को गोरखपुर में हो रहे लेन-देन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने किशोर बियानी की ओर से आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची गोरखपुर न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में नहीं रहता है। लिहाजा, उसे सम्मन जारी करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी था।

मामले में याची के खिलाफ मेसर्स मां दुर्गा इंटरप्राइजेज, गोरखपुर द्वारा यह आरोप लगाया गया कि फरवरी 2020 से जून 2020 की अवधि के दौरान उसने आवेदक को 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य उत्पादों की आपूर्ति कराई, लेकिन उसने रूपये नहीं दिए। इसके बाद याची के खिलाफ गोरखपुर सिविल जज सीनियर डिविजन की पीठ के सामने धोखाधड़ी सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाकर शिकायत की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सीनियर डिविजन ने कार्रवाई करते हुए याची के खिलाफ पहले सम्मन और फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। याची ने जिला न्यायालय की कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।