जमीन घोटाला मामले के आरोपित दिलीप घोष की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची , 12 मार्च (हि. स.)। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में आरोपित कोलकाता के कारोबारी जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने खारिज कर दी है।

ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मंगलवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। आरोपित ने मामले में पुलिस पेपर मिलने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। दिलीप घोष जेल जाने के बाद वर्तमान में हाईकोर्ट से 28 नवम्बर 2023 से जमानत पर है। दिलीप घोष ने 12 जनवरी को याचिका दाखिल की है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद भी आरोपित है।