CEC, EC की नियुक्ति के केंद्र के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार को नए प्रावधानों के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति करने से रोकने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है. चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का अचानक इस्तीफा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र के नए कानून को चुनौती देने वाला एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 15 मार्च को दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर चयन समिति 13 या 14 मार्च को बैठक करेगी. केंद्रीय कानून मंत्री राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसमें गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे, प्रत्येक पद के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी। प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए जाने से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में दो व्यक्तियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया. हालाँकि, नए आवेदन के संबंध में केंद्र को एक नोटिस भेजा गया था और प्रतिक्रिया मांगी गई थी और मामले को पहले के लंबित मामलों के साथ मिला दिया गया था। याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई थी।