नई दिल्ली, 11 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ाव मामले में प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को बरी करने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले 5 मार्च को बांबे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईंबाबा को बरी करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने जीएन साईंबाबा को उम्रकैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष जीएन सांईबाबा के खिलाफ आरोप तय करने में असफल रहा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे साईंबाबा को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी, जिसे पलटते हुए बांबे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया है।