नई दिल्ली: सरकार भी लोगों को अपना घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए सरकार उन्हें टैक्स बेनिफिट का लाभ भी देती है. टैक्स छूट मिलने के बाद लोग आसानी से कम कीमत पर घर खरीद सकते हैं.
आज के समय में हर कोई अपना घर खरीदने का सपना देखता है। ऐसे में कई लोग अपना घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है.
होम लोन पर मिलने वाले टैक्स लाभ के बारे में फोर ऐस डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक संजू भड़ाना ने कहा कि
होम लोन घर खरीदने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है. जब आप होम लोन लेकर घर खरीदते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है। होम लोन पर ब्याज का भुगतान करने पर आप आयकर अधिनियम की धारा 24, धारा 80सी और धारा 80ई के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। धारा 24 के तहत आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।
वह आगे कहते हैं कि धारा 80सी के तहत आप अपने होम लोन के ब्याज भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80ई के तहत आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। होम लोन पर टैक्स लाभ के बारे में वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
होम लोन पर टैक्स लाभ कैसे प्राप्त करें?
- आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत आपको एक वित्तीय वर्ष में होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट लोन धारक पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद करती है.
- भले ही करदाता अपने द्वारा लिए गए होम लोन की मूल राशि बैंक को लौटा दे, फिर भी उसे कर लाभ मिलता है। इस लाभ का लाभ उठाने के लिए करदाता आयकर की धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये का दावा कर सकता है।
- अगर आपने इस साल घर खरीदा है तो आपको बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी पर इनकम टैक्स का लाभ भी उठा सकते हैं। यह लाभ आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं.
- अगर दो या दो से अधिक लोगों ने एक साथ होम लोन लिया है यानी संयुक्त लोन लिया है, तब भी सरकार उन्हें टैक्स में छूट देती है। इसमें ब्याज पर 2 लाख रुपये और मूलधन पर 1.5 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है.