नई दिल्ली: उपभोक्ता निगरानी संस्था सीसीपीए ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने से परहेज करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सभी हितधारकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, सीसीपीए द्वारा जारी सलाह में विभिन्न कानूनों के तहत अवैध गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। सट्टेबाजी और जुआ सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत प्रतिबंधित है और लगभग पूरे देश में इसे अवैध माना जाता है। हालाँकि, इसके बावजूद, कई प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स इन गतिविधियों का विज्ञापन करते हैं। निगरानी संस्था का मानना है कि ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने से वित्तीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है, खासकर युवा लोगों पर। सीसीपीए ने कहा है कि ये निर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होंगे, चाहे उन्हें जारी करने के लिए किसी भी माध्यम का इस्तेमाल किया गया हो।