लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में कई ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है। तो आज हम ऐसे मतदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है. सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है. ऐसे में लोगों को भी गणतंत्र के इस महान पर्व की तैयारी करनी चाहिए.
चुनाव की सबसे बड़ी तैयारी जनता का मतदान है. वोट देने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है.
भारत में मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है। इसके अलावा, मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए और वह किसी विशिष्ट प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ऑफलाइन मोड से वोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
चुनाव पंजीकरण अधिकारियों या सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों या बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों से फॉर्म 6 की दो प्रतियां निःशुल्क प्राप्त करें।
फॉर्म 6 की दो प्रतियां भरें और इसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा करें। किसी भी प्रश्न के मामले में आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
जो लोग ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं वे चुनाव आयोग के मतदाता पोर्टल पर जा सकते हैं।
मतदाता के रूप में कौन पंजीकरण करा सकता है?
ईसीआई के अनुसार, पंजीकरण के लिए व्यक्ति को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसने पात्रता की तारीख यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
इसके अलावा वह उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह नामांकित होना चाहता है। साथ ही उसे मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए था।
इसके अलावा वह उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिसमें वह नामांकित होना चाहता है। साथ ही, उन्हें मतदाता के रूप में नामांकित होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए था।