अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब में पनप रही अवैध कॉलोनियां, मामला HC पहुंचा; स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

चंडीगढ़ : पंजाब में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां बनाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। लीगल एड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अमृतसर की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर करते हुए वकील विपुल अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है. बिल्डर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कराते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। जब ये कॉलोनियां काटी जाती हैं तो अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और बाद में इन्हें खरीदने वालों को असल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बिना एनओसी लिए कालोनियां बना लीं

संबंधित विभागों से एनओसी लिए बिना बनी इन कॉलोनियों को जरूरी मंजूरी नहीं मिलने से बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने इस मामले के बारे में पंजाब सरकार को कई बार सूचित किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

बड़ी संख्या में काटी जा रही हैं कालोनियां

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब में ऐसी अवैध कॉलोनियों की भरमार है और अब भी बड़ी संख्या में ऐसी कॉलोनियां काटी जा रही हैं. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अपील की है कि राज्य भर में ऐसी कॉलोनियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.