केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है। यह केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई पेंशन योजना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की डिटेल्स
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UPS का उद्देश्य सरकारी वित्तीय नीति और कर्मचारी लाभों के बीच संतुलन बनाना है।
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इस योजना में रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
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न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 की निश्चित पेंशन दी जाएगी।
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यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी।
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कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।
फैमिली पेंशन का लाभ
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यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
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कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार का योगदान 18.5% होगा।
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NPS में सरकार 14% का योगदान देती है।
यूपीएस में नामांकन कैसे करें?
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1 अप्रैल 2025 से पात्र कर्मचारी ऑनलाइन प्रोटीन CRA पोर्टल (https://npscra.nsdl.co.in) पर जाकर नामांकन कर सकते हैं।
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कर्मचारी चाहें तो फिजिकल फॉर्म भी जमा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि 24 जनवरी 2025 को सरकार ने NPS के तहत UPS को अधिसूचित किया था, जो अब लागू होने जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा मिलेगी।