चोरी के दो दोषियों को 6- 6 वर्ष का कारावास

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फिरोजाबाद, 27 नवंबर (हि.स.) न्यायालय ने बुधवार को चोरी के दो दोषियों को 6- 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सिरसागंज में सन 2017 में आबिद पुत्र सुमराती निवासी लोधीपुर थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ तथा कैलाश लोधी पुत्र मुरलीधर निवासी नूरपुर सकीट जनपद एटा के खिलाफ चोरी के मामले में कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें 6- 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 1500 – 1500 रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबिल वेदपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।