सड़क दुर्घटना में मौत पर परिवार को 32.8 लाख मुआवजा

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मुंबई: 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक स्क्रैप डीलर के परिवार को रुपये दिए गए हैं। ठाणे जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा 32.8 लाख का आदेश दिया गया है।

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अग्रवाल ने प्रतिवादी टेंपो मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से मृतक के परिवार के पांच सदस्यों को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया। 12 जुलाई के आदेश की प्रति प्राप्त हुई।

टेम्पो मालिक उपस्थित नहीं था अत: उसके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि मृतक जावेद घुरू उर्फ ​​गुरु खान (28) भिवंडी में स्क्रैप डीलर था। 29 जनवरी, 2017 को वह मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी एक टेम्पो वाहन से टक्कर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई।

आय के नुकसान के मुआवजे के रूप में 32.13 लाख, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 और माता-पिता के अधिकारों के लिए 40,000, ट्रिब्यूनल ने कहा कि दावेदारों को 23.65 लाख की राशि पर ब्याज मिलना चाहिए, जिसमें से रु। 20 लाख रुपये मृतक की पत्नी के नाम पर सावधि जमा के रूप में रखे जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि उनके माता-पिता के नाम पर 7.5 लाख रुपये और उनके भाई-बहनों के नाम पर 2.5 लाख रुपये होंगे।