नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 6 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक किशोरी 24 जनवरी 2024 को ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में रवि उर्फ ननिया पुत्र प्रेम शंकर ने उसे रास्ते में पकड़ लिया।

उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की अश्लील हरकतें की गई। किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद रवि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रवि को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड की 50 फीसदी राशि किशोरी को देने के आदेश दिए।