राष्ट्रीय लोक अदालत में 3.55 लाख मामलों की सुनवाई हुई, पूरे पंजाब में 403 बेंचों ने मामलों की सुनवाई की

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गुरमीत सिंह संधावालिया के नेतृत्व में आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में कुल 403 पीठों में लगभग 3.55 लाख मामले सुनवाई के लिए आये। इस लोक अदालत में लंबे समय से लंबित दीवानी मामले, घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, चेक बाउंस मामले, श्रम संबंधी मामले, आपराधिक शमनीय मामले, विभिन्न एफआईआर के रद्दीकरण/अनदेखा रिपोर्ट आदि से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई।

इस अवसर पर श्री मनजिंदर सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अदालत परिसर रोपड़ और होशियारपुर का दौरा किया और लोक अदालतों के बैचों का निरीक्षण किया।

सदस्य सचिव ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते से विवादों का निपटारा करना है. लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों के माध्यम से विवाद समाधान की तलाश करनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों का बहुमूल्य समय और पैसा बचता है

सदस्य सचिव ने आगे बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने राज्य भर में निःशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया है, जिसके माध्यम से हर जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ही निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सदस्य सचिव ने कहा कि पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लोगों के फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अदालतों में अपने मामलों का फैसला कराकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।