रांची, 26 जून (हि.स.)। सिविल कोर्ट के डालसा स्थित मध्यस्थता केंद्र में बुधवार को 28 साल पुराने लंबित मामले को बुधवार को सफलता पूर्वक सुलझा लिया गया है। मामला दुर्घटना मुआवजा से जुड़ा हुआ था। प्रथम पक्ष कन्हाई साहू और द्वितीय पक्ष प्रमिला देवी, शिशुपाल शर्मा एवं दुर्गा कुमारी के बीच में अधिवक्ता सह मध्यस्थ मनीषा रानी एवं अधिवक्ता रामनारायण साहू के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच 28 साल पुराने केस में समझौता हो सका। कन्हाई साहू ने मुआवजा की राशि एक लाख ऑन स्पॉट प्रमिला देवी और उनके परिवार को दिया।
क्या था पूरा मामला
साल 1996 में ट्रक और कार की टक्कर में प्रमिला देवी के पति का निधन हो गया था। उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। प्रमिला देवी के द्वारा एमएसीटी लोहरदगा (लोहरदगा कोर्ट ) में कंपनसेशन केस दायर की थी। इसमें अदालत ने साल 2005 में कन्हाई साहू को मुआवजा देने का आदेश हुआ।
कन्हाई साहू ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान निचली अदालत का आदेश को उच्च न्यायालय ने जारी रखा। इसके बाद पुनः इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गयी। मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच कई बैठकों के बाद मध्यस्थ के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच सुलह हुआ और कन्हाई साहु के द्वारा प्रमिला देवी एवं उनके बच्चों को राशि प्रदान की गयी। इसके बाद दोनों ही पक्ष भविष्य में किसी भी वाद को लड़ना नहीं चाहते है।