26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी कनाडाई बिजनेसमैन पर अमेरिकी कोर्ट का अहम फैसला

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USA:  मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसमें आतंकी हमले में शामिल होने के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अब अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

राणा ने भारत में अपने प्रत्यर्पण को अदालत में चुनौती दी

राणा द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, अमेरिकी अपील न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पैनल ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायालय द्वारा राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को बरकरार रखा। अपनी याचिका में राणा ने मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी कथित संलिप्तता के लिए भारत में अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। पैनल ने कहा कि राणा का कथित अपराध संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है।

 

2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 

गौरतलब है कि साल 2008 में पाकिस्तान से एक नाव में आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को करीब 60 घंटे तक बंधक बनाए रखा था. इस दौरान आतंकियों ने 160 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी. जवाबी कार्रवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया. जिसे बाद में फाँसी दे दी गई। मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों में 26 विदेशी नागरिक भी शामिल थे.