मासूम का लैंगिक उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को 20 साल की कैद

जयपुर, 14 मार्च (हि.स.)। जयपुर मेट्रो-द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने छह साल की मासूम को गोद में बिठाकर उसके साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत व लैंगिक उत्पीड़न करने वाले 50 साल के अभियुक्त असलम खान को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गवाहों व सबूतों से साबित है कि अभियुक्त ने 12 साल से कम की पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न किया है।

विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 2 जनवरी, 2023 को जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसकी बेटी ने बताया था कि पड़ौस में रहने वाला आरोपित असलम उसके साथ गंदी हरकतें करता है और उसका पेंट खोलता है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित काे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अपने बचाव में आरोपित ने कहा कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। लेकिन कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।